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Saturday 16 December 2017

भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom in Indian Constitution) अनुच्छेद 19 - 22

स्वतंत्रता का अधिकार (अनु• 19 - 22)

हमने अभी तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 - 18 में समता के अधिकार का अध्धयन किया था। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान निर्माताओं द्वारा एक और महत्वपूर्ण अधिकार का उपबन्ध किया गया है, वह है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19-22 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों की विभिन्न स्वतंत्रताओं को वर्णित किया गया है।
         
                   अनुच्छेद 19

मूल संविधान में अनु• 19(1) सात स्वतंत्रताएं थीं किन्तु उनमें से एक "संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार" संविधान 44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा निकाल दिया गया है। अनुच्छेद इस प्रकार है :-

अनु•19 (1) :- अनुच्छेद 19(1) के अनुसार 6 स्वतंत्रताएं इस प्रकार हैं :-
(क) वाक्-स्वातंत्रय और अभिव्यक्ति स्वातंत्रय का,

(ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का,

(ग) संगम या संघ बनाने का,

(घ) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का,

(ङ) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार,

(च) निरसित (44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978),

(छ) कोई वृत्ति, उपजीविका व्यापार या कारबार करने का अधिकार होगा।

अनु•19 के खण्ड (2) से (6) तक उक्त सभी स्वतंत्रताओं के निर्बंधन बताये गए हैं।

अनु• 19(1) में वर्णित स्वतंत्रताओं पर राज्य का नियंत्रण :-

1.वाक एवम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण :- अनु•19 (2) के अंतर्गत राज्य निम्न आधारों पर नियंत्रण लगा स्कता है:-
i. राज्य की सुरक्षा,
ii. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध,
iii. लोक व्यवस्था,
iv. सदाचार एवं शिष्टाचार के हित में,
v. न्यायालय अवमान,
vi. मानहानि,
vii. अपराध उद्दीपन,
ix. भारत की एकता और अखण्डता।

2. शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता पर नियंत्रण :- इस अधिकार पर निम्न नियंत्रण लगाया गये हैं :-

i. सम्मेलन शांतिपूर्ण होना चाहिए,
ii. बिना हथियार के होना चाहिए।

अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत भी निम्न नियंत्रण प्रावधानित हैं :-
a. भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में
b. लोक व्यवस्था के हित में नियंत्रण लगाया जा सकता है।

3. संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता पर नियंत्रण :- सहकारी समिति बनाने का अधिकार संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा अनुच्छेद 19 (1) (ग) में संशोधन करके प्रदान किया गया है।

अनु• 19 (4) में संगम या संघ बनाने के अधिकार पर निम्न प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं
i. भारत की संप्रभुता तथा अखंडता,
ii. लोक व्यवस्था,
iii. सदाचार के हित में।

4. भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण व् किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता पर नियंत्रण :- इस अधिकार पर अनुच्छेद 19 (5) के अंतर्गत -

i. जनसाधारण के हितों में या संक्रामक रोग के रोगी के संचरण पर अथवा लोक व्यवस्था के भंग होने की आशंका पर जैसे दंगे आदि,

ii. किसी अनसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए

iii. सीधे - सादे आदिवासियों के क्षेत्रो में समाज के अन्य चतुर लोग प्रवेश करके न सिर्फ उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर सकते हैं बल्कि उनका सांस्कृतिक जीवन भी प्रभावित हो सकता है। इस कारण राज्य प्रतिबन्ध लगा सकता है।

5. कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के अधिकार पर नियंत्रण :-अनु• 19(6) के अंतर्गत नियंत्रण :-

i. किसी वृत्ति या व्यापार हेतु राज्य आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हता की शर्त लगा सकता है।

ii. किसी व्यापार या कारबार से नागरिकों को पूर्ण या आंशिक रूप से भी अपवर्जित किया जा सकता है।

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